प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक, जिसे कर्नाटक चल रहे विधानमंडल सत्र में पेश करना चाहता है, में सामूहिक धर्मांतरण में लिप्त लोगों को तीन से 10 साल की अवधि के लिए जेल भेजने का प्रावधान है।
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