हरियाणा ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 की। हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए शराब के सेवन, इसकी खरीद या बिक्री की कानूनी उम्र को मौजूदा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का मार्ग प्रशस्त किया।
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